उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2023, उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान, पात्रता, दस्तावेज़, ऑनलाइन आवेदन, आधिकारिक वैबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, आवेदन पत्र पुनः प्रिंट, आवेदन पत्र की स्थिति, योजना का शशनादेश (Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana in Hindi)(UP Vivah Anudan, Eligibility, shadianudan.upsdc.gov.in, Documents, Apply Online, Official Website, Helpline Number)
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देगी बेटी की शादी के लिए 51000 रुपए का शगुन
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगो के कल्याण के लिए एक और योजना लेकर आई है। अब प्रदेश सरकार गरीब SC-ST, कमज़ोर सामान्य, अन्य पिछड़ों और अल्पसंख्यको को उनकी बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत सरकार एक बिटिया की शादी पर 51000 रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के बारें में पूरी जानकारी “कैसे आवेदन करें, पात्रता, मिलने वाली अनुदान राशि” इत्यादि की जानकारी के लिए लेख को अंत तक पढे।
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उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना 2023 (Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana in Hindi)
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना |
शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | गरीब SC-ST, सामान्य, अन्य पिछड़ों और अल्पसंख्यको को बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देना। |
लाभार्थी | SC-ST, कमजोर सामान्य, अन्य पिछड़ें और अल्पसंख्यक |
अनुदान राशि | 51000/- रुपए |
आवेदन | ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ऑफलाइन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में भी जमा करवाया जाएगा। |
आधिकारिक वैबसाइट | Click Here |
हेल्प लाइन नंबर | SC, ST और गरीब सामान्य-18004190001 अन्य पिछड़ा वर्ग-18001805131, 0522-2288861 अल्पसंख्यक-0522-2286199 |
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना क्या है (Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana)
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे, प्रेदेश के निवासी SC-ST, कमज़ोर सामान्य, अन्य पिछड़ों और अल्पसंख्यको को उनकी बेटी की शादी के लिए सीधे व्यक्तिगत आर्थिक अनुदान देगी। ये अनुदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आयेगा। सरकार ने योजना को उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का नाम दिया है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत विवाहित जोड़े में लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। लड़की की शादी से 90 दिन पहले से लेकर शादी के 90 दिन बाद तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana के तहत कोई भी परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए योजना का लाभ ले सकता है।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का उद्देश्य (Objective)
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबी उन्नमुलन के लिए बहुत सी योजनाएँ चला रही है। इस कड़ी में योगी सरकार की नयी योजना है उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना। इस योजना के तहत योगी सरकार प्रदेश के गरीब SC, ST, कमजोर सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यकों को उनकी बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देगी। बेटियों की शादी के आयोजन में होने वाले खर्च और विवाह के बाद नए जीवन की शुरुवात करने में ये राशि मददगार साबित होगी। अक्सर देखा गया है कि समाज में लड़कियां लिंग भेद का शिकार होती हैं लेकिन इस प्रकार कि योजनाओं के बाद समाज में लड़कियों को उचित भागीदारी और सम्मान मिलेगा।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लाभ (UP Vivah Anudan Yojana Benefits)
- इस योजना से गरीब परिवारों को बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
- इस राशि से गरीब परिवार की बेटियां विवाह के बाद नये जीवन की शुरुवात सरलता से कर सकेंगी।
- इस योजना का लाभ समाज के गरीब वर्ग में बड़े हिस्से को मिलने वाला है।
- समाज में लिंगभेद का शिकार लड़कियों के प्रति समाज की नकारतमकता में कमी आएगी।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य, अन्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक (जैन, सिक्ख, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम) इस योजना के द्वारा अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना में अनुदान लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 46080/- रूपये या इससे नीचे और शहरी क्षेत्र के लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 56460/- रूपये या इससे कम होनी चाहिए। इससे ज़्यजदा वार्षिक आय के परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत कोई भी परिवार अपनी अधिकतम 2 बेटियों के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है।।
- पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला और विकलांग आवेदक को वरीयता दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना की आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज़ (Documents)
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- यदि लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या समाजवादी पेंशन लाभ ले रहा है तो उसे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदक का पहचान पत्र
- वधू और वर का जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट, कुटुंब रजिस्टर की सत्यापित प्रति या कोई क्षक्षिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दी गयी हो)
- विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार नंबर से जुड़ा बैंक खाता
- आवेदक का शादी की तिथि को निश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आवेदक और पुत्री का पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया (Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana Application Process)
- सर्वप्रथम आवेदन ऑनलाइन करना होगा। किसी इन्टरनेट कैफे या कम्यूटर सेंटर पर जाकर भी आवेदन करवाया जा सकता है या कोई अपने निजी कम्प्यू से भी आवेदन कर सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर किया जाएगा| वैबसाइट पर होम पेज पर ही SC, ST और सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक के लिए अलग अलग लिंक हैं जिनपर क्लिक करने से तीनों श्रेणी के लिए तीन अलग-अलग आवेदन फोरम के पेज खुलेंगे।
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सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन का लिंक | Click Here |
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन का लिंक | Click Here |
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी ऑनलाइन आवेदन का लिंक | Click Here |
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- होम पेज पर आपको नया पंजीकरण करने वाले सेक्सन मे सबसे ऊपर अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म का पेज खुलकर सामने आ जाएगा।
- आपको इस पंजीकरण फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से और सही-सही भरना होगा।
- आवेदन पत्र को अँग्रेजी भाषा में भरना है|
- आवेदन फॉर्म में निम्न तीन श्रेणियों में विवरण भरना है।
आवेदक का विवरण
- पुत्री की शादी की तिथि
- शहरी या ग्रामीण क्षेत्र
- जनपद
- तहसील
- आवेदक का फोटो (केवल JPEG 20 KB तक की फ़ाइल)
- पुत्री का फोटो (केवल JPEG 20 KB तक की फ़ाइल)
- आवेदक का नाम
- पुत्री का नाम
- धर्म
- वर्ग जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र की फोटो कॉपी (केवल PDF 40 KB तक की फ़ाइल)
- आवेदक के पिता का नाम
- आवेदक का लिंग
- पुत्री के पिता का नाम
- आवेदक विधवा या विकलांग है
- पुत्री के साथ आवेदक का संबंध
- मोबाइल नंबर
- इ॰ मेल॰ पता
- क्या आवेदक द्वारा दूसरी पुत्री का आवेदन किया जा रहा है (हाँ या ना)
शादी का विवरण
- वर का नाम
- वर का पुरा पता
- पुत्री की जन्म तिथि
- पुत्री की आयु (वर्ष में, न्यूनतम 18 वर्ष हो)
- जन्म प्रमाण पत्र (केवल PDF 40 KB तक की फ़ाइल)
- शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र (शादी का कार्ड या अन्य)
- वर की आयु (वर्ष में, न्यूनतम 21 वर्ष हो)
- वर का जन्म प्रमाण पत्र (केवल PDF 40 KB तक की फ़ाइल)
वार्षिक आय का विवरण
- तहसील द्वारा निर्गत आय (ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिकतम 46080/- रूपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 56460/- रूपये वार्षिक हो)
- आय प्रमाण पत्र संख्या
- आय प्रमाण पत्र (केवल PDF 40 KB तक की फ़ाइल)
बैंक का विवरण
- बैंक का नाम सूची मे से चयन करना है
- बैंक शाखा का चयन करना है
- IFSC कोड लिखना है
- खाता संख्या
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (केवल PDF 40 KB तक की फ़ाइल)
- ऊपर लिखा गया कोड टाइप करना है|
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- होम पेज पर आपको नया पंजीकरण करने वाले सेक्सन में अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदन पर क्लिक करना है।
- बाकी का आवेदन फॉर्म का प्रारूप और आवेदन प्रक्रिया सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी की आवेदन प्रक्रिया के समान ही है।
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन
- होम पेज पर आपको नया पंजीकरण करने वाले सेक्सन में अल्पसंख्यक वर्ग आवेदन पर क्लिक करना है।
- बाकी का आवेदन फॉर्म का प्रारूप और आवेदन प्रक्रिया सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी की आवेदन प्रक्रिया के समान ही है।
पंजीकरण का संशोधन और फाइनल सबमिसन
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- पंजीकरण फॉर्म पूरा भरने के बाद ये पंजीकरण पूर्ण नहीं होगा।
- आपको एक पासवर्ड और एप्लिकेशन नंबर आपके मोबाइल पर मिलेगा।
- इसके बाद वैबसाइट के होम पेज पर ही वापस आकर पंजीकरण के संशोधन और फाइनल सबमिसन वाले लिंक को क्लिक करना है।
- लॉगिन पेज सामने खुलकर आएगा।
- लॉगिन पेज पर एप्लिकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालकर और Captcha कोड टाइप करके लॉगिन कर सकते हैं।
- फॉर्म में भरा गयी डिटेल खुलकर सामने आ जाएंगी।
- यदि कोई सुधार करना चाहते हैं तो एडिट करके कर सकते हैं।
- इसके बाद सभी सूचनाओ से संतुष्ट होकर फॉर्म को फाइनल सबमिट किया जाएगा।
- फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के साथ ही उसका प्रिंट भी ले लेना है।
पंजीकरण फॉर्म मेन संशोधन व फाइनल सबमिसन का लिंक | Click Here |
ऑनलाइन आवेदन करने बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय मेन फॉर्म प्रति व अन्य दस्तावेज़ जमा करवाने की प्रक्रिया।
- ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आवेदन का प्रिंट लेना है| उसपर हस्ताक्षर करके या अंगूठे का निशान लगाना है।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वधू व वर का जन्म प्रमाण पत्र, विधवा या विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता संबंधी प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर आवेदन फॉर्म के प्रिंट के साथ लगाने हैं।
- ये सभी कागज़ ऑनलाइन आवेदन करने के 30 दिन के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने हैं।
- जिला समाज कल्याण कार्यालय से एक कंप्यूटर प्राप्ति रसीद भी मिलेगी।
आवेदन का पुन: प्रिंट लेने के लिए प्रक्रिया
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- वैबसाइट के होम पेज पर जाना है।
- आवेदन पत्र प्रिंट (आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने हेतु यहा क्लिक करें) लिंक पर क्लिक करना है।
- लॉगिन पेज खुलकर सामने आयेगा।
- लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण करनी है।
- आवेदन प्रिंट वाले लिंक पर क्लिक करके आवेदन का प्रिंट ले लेना है।
आवेदन का पुन: प्रिंट लेने के लिए लिंक | Click Here |
आवेदन की स्थिति जानने के लिए प्रक्रिया
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- वैबसाइट के होम पेज पर जाना है।
- आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहा क्लिक करें) लिंक पर क्लिक करना है।
- लॉगिन पेज खुलकर सामने आयेगा।
- लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण करनी है।
- लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण करनी है।
- आपके आवेदन की स्थिति पता चल जाएगी।
आवेदन की स्थिति जानने के लिए लिंक | Click Here |
योजना संबंधी शासनादेश का लिंक
सामान्य ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिए योजना का शासनादेश | Click Here |
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए योजना का शासनादेश | Click Here |
अल्पसंख्यक वर्ग के लिए योजना का शासनादेश | Click Here |
FAQ
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान 2023 योजना में आवेदन की समय सीमा क्या है?
लड़की के विवाह से 90 दिन पहले से लेकर विवाह के 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।
योजना के तहत किन्हे वरीयता मिलेगी?
विकलांग या विधवा निराश्रित महिला को योजना में वरियता दी जाएगी
यदि जन्मप्रमाण पत्र ना हो तो।
यदि जन्मप्रमाण पत्र ना हो तो क्या करें?
जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन भरने संबंधी निर्देश के पत्र का प्रिंट निकाल लें| उसके अंतिम पेज पर दिये गए फॉर्म प्रारूप को भरकर ग्राम पंचायत अधिकारी या खंड विकास अधिकारी से उसका सत्यापन करवा लें| वो जन्मप्रमान पत्र के रूप में आवेदन प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकेगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के कितने समय में आवेदन को जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना है?
वैसे तो ऑनलाइन आवेदन के 30 दिन के भीतर कभी भी आवेदन को जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। लेकिन जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म जमा करवाने की तिथि को ही आवेदन की तिथि के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और पहले प्राप्त आवेदनो को वरीयता दी जाएगी। यदि दो लोगो ने 20 मई 2023 को ऑनलाइन आवेदन किया है। लेकिन एक ने जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन 25 मई को जमा करवाया है और दूसरे ने 30 मई को तो वरीयता 25 मई को जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किए गए फॉर्म को दी जाएगी।
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