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उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन की प्रक्रिया (Registration Process as Construction Labor in UPBOCW)
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश (UPBOCW) श्रमिकों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं का संचालन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी संस्था है। UPBOCW विभाग श्रमिकों का लेखा जोखा रखने का कार्य भी देखता है। UPBOCW ने जितना संभव हो सकता है अपनी गतिविधियों को अपनी वैबसाइट के माध्यम से सुचारु करने के लिए बहुत सी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर चुका है। जहाँ से सभी योजनाओ की जानकारी और उनके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस वैबसाइट से ही निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूर भी अपना ऑनलाइन आवेदन करवाकर निर्माण श्रमिक के रूप में अपना पंजीकरण करवा सकतें हैं। निर्माण श्रमिक के रूप में UPBOCW में पंजीकृत हो जाने के बाद वो राज्य सरकार के द्वारा चलायी जा रहीं विभिन्न कल्याण व अनुदान योजनाओ का लाभ उठा सकतें हैं।
निर्माण श्रमिक पंजीकरण उत्तर प्रदेश (UPBOCW Construction Labor Card Registration)
आर्टिकल | उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक पंजीकरण (UPBOCW) |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | निर्माण क्षेत्र से जुड़े निर्माण क्षेत्र से जुड़े मज़दूर |
वेबसाइट | Click Here |
प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
UPBOCW में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण (UPBOCW Construction Labor Card Registration)
UPBOCW राज्य के श्रमिकों का लेखा-जोखा रखने और उनके लिए कल्याण कारी योजनाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदाई राज्य सरकार की एजेंसी है। यदि आप निर्माण श्रमिक हैं तो राज्य सरकार श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ और अनुदान योजनाओं का संचालन करती रहती है। इन योजनाओं का लाभ किसी श्रमिक को मिल सके उसके लिए उसको एक श्रमिक के रूप में अपना पंजीकरण UPBOCW पर करवाना ज़रूरी है। इस लेख में आपको एक निर्माण श्रमिक के रूप में UPBOCW पर पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया, उसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ तथा अन्य औपचारिकताओं के विषय में पूरी जानकारी दी गयी है। जानकारी को शुरू से अन्त तक जरूर पढ़िये ताकि आपको अपने पंजीकरण करवाने में किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े।
निर्माण श्रमिक पंजीकरण का उद्देश्य (Objective)
प्रदेश सरकार प्रदेश में असंगठित और संगठित क्षेत्र से जुड़े सभी श्रमिकों का एक आंकड़ा अपने पास रखती है ताकि वो उनके सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं को सुलभता से बना सके और और उनका लाभ पात्र मजदूर को मिले ये भी सुनिश्चित करती है। UPBOCW के द्वारा श्रमिकों का पंजीकरण करवा कर उन्हे एक श्रमिक कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार के पास श्रमिकों की सही संख्या और उनके वितरण का आंकड़ा होता है। जिससे उस आधार पर ही सरकार श्रमिकों के कल्याण की विभिन्न योजनाओ को संचालित करती है।
निर्माण श्रमिक पंजीकरण से मजदूरों को मिले वाले लाभ (Benefits)
सरकारी कल्याण और अनुदान योजनाओ का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक पंजीकरण अनिवार्य होता है। निर्माण श्रमिक पंजीकरण से श्रमिक निम्न विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकतें हैं।
- कन्या विवाह सहायता योजना
- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
- संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- अटल अवसीय विद्यालय योजना
- कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
- मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
- शोचलाय सहायता योजना
- आपदा राहत सहायता योजना
- महात्मा गांधी पेन्शन योजना
- गंभीर बीमारी सहायता योजना
- सौर उर्जा सहायता योजना
- आवास सहायता योजना
- चिकित्सा सुविधा योजना
- मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना
- अन्त्येष्टि सहायता योजना
- प0 दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना
उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक कार्ड कौन बनवा सकता है? (Who is Eligible)
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बिच हो।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक ने किसी निर्माण कार्य में श्रमिक के रूप में कम से कम 90 दिन तक काम किया हो।
किन क्षेत्रों से जुड़े श्रमिक निर्माण श्रमिक पंजीकरण करवा सकतें हैं?
- बेल्डिंग का कार्य
- बढ़ई का कार्य
- कुआँ खोदना
- रोलर चलाना
- छप्पर डालने का कार्य
- राजमिस्त्री का कार्य
- प्लुम्बरिंग
- लोहार
- मोजैक पॉलिश
- सड़क निर्माण
- मिक्सर चलाने का कार्य
- पुताई
- इलैक्ट्रोनिक वर्क
- हथौड़ा चलाने का कार्य
- सुरंग निर्माण
- टाईल्स लगाने का कार्य
- कुँए से गाद हटाने का कार्य/डिविंग
- चट्टान तोड़ने का कार्य या खनिकर्म
- स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क (सड़क निर्माण से संबद्ध)
- मार्बल एवं स्टोन्स वर्क
- चौकीदारी (निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने वाला)
- चुना बनाना
- मिट्टी का काम
- सीमेंट, कंक्रीट, ईट आदि ढ़ोने का कार्य
- लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ी स्थापना का कार्य
- सुरक्षा द्वार एवं अन्य उपकारणों की स्थापना का कार्य
- मिट्टी, बालू व मौरंग के खनन का कार्य
- ईट-भट्ठों पर ईट निर्माण का कार्य
- सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण
- रसोई में उपयोग हेतु माडूलर इकाइयों की स्थापना
- खिड़की ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई एवं स्थापना का कार्य
- मकानों/भवनों की आतंरिक सज्जा काक कार्य
- बड़े यांत्रिक कार्य, जैसे मशीनरी, पुल निर्माण कार्य आदि
- अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत का कार्य
- ठंडे एवं गरम मशीनरी की स्थापना और मरम्मत का कार्य
- बाढ़ प्रबंधन व इसी प्रकार के अन्य कार्य से संबंधित सभी कार्य
- बाँध, पुल, सड़क का निर्माण या भवन निर्माण के अधीन कोई संक्रिया
- स्विमिंग पुल, गोल्फ कोर्स आदि/सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण कार्य
- सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोड़ने व पिसने का कार्य
उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक पंजीकरण के लिए जरुरी दस्तावेज़ (Documents)
- आधार कार्ड
- फोटो
- बैंक पासबुक
- नियोजन प्रमाणपत्र या स्वघोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- ई॰ मेल आईडी
UPBOCW में निर्माण श्रमिक पंजीकरण की प्रक्रिया (UPBOCW Registration Process)
UPBOCW में कोई भी श्रमिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण करवा सकता है। यहाँ दोनों प्रक्रिया के विषय में विस्तार से लिखा है|
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया (Online Registration Process)
- ऑनलाइन पंजीकरण किसी भी इन्टरनेट कैफे, कप्यूटर शॉप या जनसुविधा केंद्र पर करवाया जा सकता है।
- UPBCOW की आधिकारिक वैबसाइट पर जाइए।
- होम पेज को नीचे स्क्रॉल करना होगा| नीचे श्रम पंजीयन का लिंक दिखाई देगा।
- इस लिंक पर क्लिक करने करने बाद UPLMIS की वैबसाइट पर पंजीकरण पेज खुल जाएगा।
- इसमें अपना आधार नंबर, मण्डल और ज़िला चयन करके मोबाइल नंबर भरना होगा।
- मोबाइल नंबर पर एक 5 अंको का OTP आएगा| जिसे OTP वाले कॉलम में लिख कर वेरिफ़ाई करना होगा।
- इसके बाद एक प्रारम्भिक आधार सत्यापन फॉर्म खुल कर आएगा।
- जिसमें पुछी गयी जानकरियां सही-सही भरनी हैं और आधार का सत्यापन करना है।
- आधार के सत्यापित होने के बाद एक डिटेल फॉर्म खुलकर सामने आयेगा।
डिटेल फॉर्म
इस फॉर्म के दो भाग होंगे। पहले भाग में श्रमिक की व्यावसायिक और व्यक्तिगत जानकारी भरी जाएगी तथा दूसरे भाग में पारिवारिक विवरण भरा जाएगा| इस फॉर्म में निम्नलिखित विवरण भरे जाएंगे।
- आवेदक का पत्र व्यवहार पता।
- आवेदक का स्थायी पता।
- नॉमिनी का विवरण।
- बैंक का विवरण।
- डॉक्यूमेंट अपलोड / संलग्न का विवरण।
- फॉर्म के दूसरे भाग में पारिवारिक विवरण भरना है।
- सभी जंकारिया सही से भरने के बाद फॉर्म के अंत में दी गयी घोषणाओ से सहमति जताते हुए चेक बॉक्स में क्लिक करना है।
- बाद में पंजीयन करें बटन पर क्लिक करके पंजीयन को पूर्ण करना है।
- इसके बाद मोबाईल पर एक मैसेज आएगा।
- इसके बाद ये पंजीकरण आवेदन श्रमिक के स्थानीय ब्लॉक अधिकारी के पास सत्यापन हेतु खुद ही पहुँच जाएगा। जिसकी सत्यापन प्रक्रिया ब्लॉक अधिकारी के द्वारा की जाएगी।
- सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने बाद श्रमिक पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा और श्रमिक कार्ड भी बन जाएगा।
UPBOCW वैबसाइट का लिंक | Click Here |
UPLMIS की वैबसाइट पर पंजीकरण लॉगिन पेज का लिंक | Click Here |
UPBOCW में ऑफलाइन निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रक्रिया (Offline Registration)
यदि कोई ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवा पा रहा है तो उत्तर प्रदेश निर्माण श्रमिक पंजीकरण ऑफलाइन भी हो सकता है।
- इसके लिए पंजीकरण फॉर्म किसी दुकान से खरीद सकतें हैं।
- UPBOCW की वैबसाइट के डाउनलोड पेज से भी पंजीयन फॉर्म लिंक पर क्लिक करके पंजीयन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म में सभी जांकारियों सही-सही भरना है।
- निर्धारित जगह पर फोटो चिपका कर हस्ताक्षर कर देने हैं।
- फॉर्म के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ो को अटैच कर देना है।
- इस फॉर्म को श्रम विभाग में जमा करवा देना है।
- श्रम विभाग के द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा और श्रमिक कार्ड बन जाएगा।
पंजीकरण संशोधन
- UPBCOW की आधिकारिक वैबसाइट पर जाइए।
- होम पेज को नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे श्रम पंजीयन का लिंक दिखाई देगा
- इस लिंक पर क्लिक करने करने बाद UPLMIS की वैबसाइट पर नवीन पंजीकरण और संशोधन पेज खुल जाएगा।
- यहाँ पंजीकरण नंबर डालकर मण्डल और जिले का चयन करके मोबाइल नंबर भरना है।
- मोबाइल पर आए OTP को OTP कॉलम में लिखकर वेरिफ़ाई करना है।
- सामने संशोधन फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा।
- इसमें जो भी संशोधन करना है वो करके आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर देने हैं।
- बाद में ये संशोधन आवेदन स्थानीय ब्लॉक अधिकारी के पास आयेगा और ब्लॉक अधिकारी के सत्यापन के बाद संशोधन मान्य होगा।
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पंजीकरण संशोधन पेज का लिंक | Click Here |
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FAQ
उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण आवेदन करने के कितने दिन में पूर्ण हो जाता है।
श्रमिक पंजीकरण आवेदन करने के 7 दिन में पूर्ण हो जाता है।
क्या ऑनलाइन पंजीकरण में प्रक्रिया जल्दी पूर्ण हो जाती है?
ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से ही प्रक्रिया अधिकतम 7 दिन में पूर्ण हो जाती है।
क्या उत्तर प्रदेश में निर्माण श्रमिक के रूप में काम कर रहे अन्य राज्यों के मजदूर भी उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड बनवा सकतें हैं?
नहीं, उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी श्रमिकों का ही हो सकता है। यदि श्रमिक किसी अन्य राज्य से है तो वह अपने राज्य में श्रमिक पंजीकरण करवा सकता है।
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