हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 (Dayalu Yojana Haryana Online Apply in Hindi)

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट,पोर्टल (dayalu yojana haryana apply online)(Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana in Hindi, Online Apply, Eligibility, Documents, Benefits, Official Website, Portal, Helpline Number)

हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर लाल जी के द्वारा हरयाणा राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए हाल ही में हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 की शुरुआत की है जिसका पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है। इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए की गयी है जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम है। इस योजना के अंतगर्त मृत्यु या दिव्यांता के अवसर पर राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस लेख में हम आपको ‘Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana’ की पूरी जानकारी आसान भाषा में देंगे।

Dayalu Yojana Haryana Hindi
Dayalu Yojana Haryana Hindi

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 (Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana in Hindi)

Table of Contents

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 Key Highlights

योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना
शुरू किया गयामुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
राज्यहरियाणा
उद्देश्यमृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीहरियाणा के अंत्योदय परिवार
आर्थिक सहायता राशि  1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए
साल2023
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन आवेदन
आधिकारिक वेबसाइट  जल्द ही शुरू की जाएगी
हेल्पलाइन नंबरअभी उपलब्ध नहीं
कैटेगरीHaryana Government Scheme

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना क्या है (What is Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana)

हरियाणा राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए हरयाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाला आर्थिक रूप से कमजोर लोग या फिर कहां जाए तो परिवार जिनकी आय 1 लाख 80 हजार रूपये सालाना है या इससे कम है को मृत्यु या दिव्यांगता के अवसर पर राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्राप्त की जाएगी।

अगर आप नहीं जानते कि दयालु योजना क्या है तो जानकारी के लिए बता दे की Dayalu Yojana Haryana राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुरू की गई एक योजना है जिसमें प्राकृतिक कारण या दुर्घटना से परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर या फिर विकलांगता प्राप्त करने पर राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का उद्देश्य (What is Haryana Mukhyamantri Dayalu Objective)

इस योजना का उद्देश्य राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की उस समय आर्थिक सहायता करना है जब दुर्घटना के चलते परिवार के किसी सदस्य को विकलांगता हो जाये या फिर मृत्यु हो जाये। Dayalu Yojana Haryana के अंतर्गत लोगो की ऐसे समय में आर्थिक सहायता करके उन्हें आर्थिक समस्याओ से बचाना ही योजना का लक्ष्य है।

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लाभ (Haryana Mukhyamantri Dayalu Benefits)

  • दुर्घटना के चलते अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ राज्य में रहने वाले सभी अंत्योदय परिवारों को मिलेगा जिससे की विपरीत समय में उनकी मदद हो पाए।
  • योजना के अंतर्गत आयु वर्ग के अनुसार विपरीत समय में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अलग अलग धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • योजना के सभी लाभार्थी चाहे तो योजना के साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी उठा पाएंगे।
  • इस योजना के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए पात्रता (Haryana Mukhyamantri Dayalu Eligiblility)

अगर आप हरियाणा राज्य में रहते हो और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हो तो ऐसे में हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना आपकी काफी मदद कर सकती है। अगर आप दयालु योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो इसके लिए यह जरूरी है की आप इससे संबंधित पात्रताओं के बारे में जाने, जो कुछ इस प्रकार है:

  • योजना का लाभ राज्य के स्थायी नागरिको को ही मिलेगा।
  • राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
  • योजना का लाभ उन्ही परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम है।
  • योजना का लाभ कोई भी आवेदन तभी उठा पायेगा जब परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना के चलते विकलांगता आ गयी हो या मृत्यु हो गयी हो।
  • योजना का लाभ 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले अंत्योदय परिवार के नागरिक को ही मिलेगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana Documents)

जैसा की हम सभी यह बात भली भांति जानते जानते है की किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी होता है कि योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित दस्तावेज लोगो के पास मौजूद हो। ऐसे में अगर आप योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो जानकारी के लिए बता दे की हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ इस प्रकार है:

  • आधार कार्ड
  • मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना आवेदन प्रक्रिया (Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana Online Apply)

अगर आप Dayalu Yojana Haryana का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हो तो जानकारी के लिए बता दे की इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्युकी वर्तमान समय में योजना की केवल घोषणा ही हुई है और अब तक आवेदन के लिए कोई वेबसाइट सामने नहीं आई है। जैसे की योजना में आवेदन करने के लिए वेबसाइट सामने आएगी, हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे।

दयालु योजना अधिकारिक वेबसाइट (Dayalu Yojana Official Website)

जैसे की योजना में आवेदन करने के लिए वेबसाइट सामने आएगी, हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे।

दयालु योजना हरियाणा हेल्पलाइन नंबर (Dayalu Yojana Haryana Helpline Number)

अभी उपलब्ध नहीं।

होमपेजClick Here
अधिकारिक वेबसाइटAvailable Soon

FAQ

प्रश्न: हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना क्या है?

उत्तर: हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना हरयाणा राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिसमे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दुर्घटना के चलते किसी सदस्य के विकलांग होने या मृत्यु पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

प्रश्न: हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का लक्ष्य क्या है?

उत्तर: हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का विपरीत समय पर गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी मदद करना है।

प्रश्न: हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ कौन उठा पायेगा?

उत्तर: योजना का लाभ हरयाणा राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार उठा पाएंगे जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार से कम है।

प्रश्न: हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ कैसे उठाये?

उत्तर: वर्तमान समय में इस योजना की केवल घोषणा हुई है तो इसकी वेबसाइट लाइव नहीं आई है, जैसे ही योजना की वेबसाइट लाइव आएगी, उसके द्वारा आप योजना का लाभ उठा पाएंगे।

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