मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन फार्म, उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दस्तावेज, हेल्पलाइन नंबर, आधिकारिक वेबसाइट (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana in Hindi, sspmis Bihar, Objective, Benefits, Elegibility Criteria, Documents, Helpline Number, Official Website)
वृद्धावस्ता एक ऐसी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति को आर्थिक तौर पर सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। हमारे देश में सरकार बुजुर्गों की स्थिति को सुधारने और उन सभी को बेहतर जीवन देने के लिए निरंतर प्रयास करती ही रहती है। ऐसा ही एक प्रयास बिहार सरकार द्वारा राज्य में बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए किया गया। बिहार सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग व असहाय लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन फार्म के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना बिहार (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana in Hindi)
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार |
शुरू किया गया | मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा |
कब शुरू की गयी | 01 अप्रैल 2019 |
विभाग | बिहार समाज कल्याण विभाग |
राज्य | बिहार |
लाभार्थी | राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन |
साल | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
हेल्पलाइन नंबर | 18003456262 |
कैटेगरी | Bihar Government Scheme |
मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना क्या है
बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने वर्ष 2019 में बुजुर्गों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देने का विचार किया, जिसके तहत उन्होंने इस योजना को शुरू किया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी वृद्धजन जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उन्हें प्रति माह 400/- पेंशन के तौर पर दिए जायेंगे। 60 से 79 वर्ष के उम्र के बुजुर्गो को पेंशन राशि 400/- रूपये प्रति माह और 80 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गो को पेंशन राशि 500/- रूपये प्रतिमाह दिए जायेंगे। इस योजना के लिए आवेदन करने के बाद लाभार्थी को इसका पैसा सीधा उनके बचत खाते में भेजा जाता है। जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत बिहार में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग (social welfare department ) के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन फार्म लगायत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य
बिहार में ऐसे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वह दो वक्त की रोटी के भी मोहताज हो जाते हैं। ऐसे ही बुजुर्गों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए बेसहारा लोगों की निर्भरता समाज पर से खत्म की जाए और इन्हे एक बेहतर जिंदगी दी जाए, यही इस योजना का उद्देश्य है।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभ
- बिहार में शुरू हुई इस खास योजना के जरिए राज्य के सीनियर सिटीजन को आर्थिक मदद दी जा रही है।
- इस योजना के तहत 60 साल से 79 साल की उम्र वालों को 400 रुपये प्रति माह और 80 साल से अधिक उम्र वालों को 500 रुपये प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही पेंशन का पैसा दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं।
- इस योजना के तहत बिहार सरकार पेंशन का पैसा देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल करती है और हर महीने की एक निश्चित तारीख को लाभार्थी के अकाउंट में पेंशन का पैसा आ जाता है।
- लाभार्थी के अकाउंट में सीधा पैसा जाने से इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकेगा और लाभार्थी को पूरी पेंशन मिल सकेगी।
- गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर किसी भी व्यक्ति को योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाले का उम्र 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- योजना के लिए सिर्फ बिहार के परमानेंट निवासी ही पात्र होंगे।
- आवेदक के पास कुछ जरुरी दस्तावेज होना चाहिए।
- किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ लेने वाले व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक अकाउंट (आधार से लिंक होने चाहिए)
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन फार्म
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर होम पेज पर आने के बाद आपको Register for MVPY का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा।
- इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको वैलिडेट आधार के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके आधार से जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगी जाने वाले सभी जानकारी और सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना है।
- अंत में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार इस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Helpline Number)
18003456262
होमपेज | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन फार्म एवं बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से दी है। ऐसी ही और भी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट sarkhariyojana.com देखते रहें।
FAQ
प्रश्न: बिहार वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तर: बिहार राज्य के 60 साल से अधिक उम्र के वृद्धाजन को इस योजना का लाभ मिलेगा।
प्रश्न: बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शिकायत कहाँ करें?
उत्तर: इस योजना से सम्बंधित शिकायत आप sspmishelp@gmail.com पर कर सकते है।
प्रश्न: बिहार वृद्धा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: 18003456262
प्रश्न: बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के तहत नागरिकों को कितनी पेंशन मिलेगी?
उत्तर: इस योजना के तहत पेंशन के रूप में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 400 रुपये प्रतिमाह और 79 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को 500 रुपये प्रति माह मिलता है।